श्री जेतेश्वर फाउंडेशन
पुत्र–पुत्री विवाह योजना
नियम एवं शर्तें
प्रभावी तिथि: 21-09-2026
अंतिम अपडेट: 21-09-2026
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प्रस्तावना
श्री जेतेश्वर फाउंडेशन सामाजिक हित एवं सदस्य सहयोग की भावना से संचालित योजनाओं के अंतर्गत सदस्यों को निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।
यह दस्तावेज़ सदस्यता, शुल्क, सहयोग राशि, पात्रता, सहायता, दस्तावेज़, सत्यापन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित नियमों को स्पष्ट करता है।
आवेदन प्रस्तुत करना, सदस्यता शुल्क का भुगतान करना अथवा योजना में पंजीकरण करना इन नियमों एवं शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा।
महत्वपूर्ण: योजना का लाभ केवल उन सदस्यों को मिलेगा जो संस्था द्वारा निर्धारित सभी पात्रता एवं सत्यापन मानदंडों को पूरा करते हैं।
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1. योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य पात्र सदस्यों को उनके पुत्र अथवा पुत्री के विवाह के अवसर पर निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
सहायता का लाभ सदस्यता की वैधता, पात्रता अवधि, दस्तावेज़ सत्यापन तथा संस्था के लागू नियमों के अधीन होगा।
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2. सदस्यता शुल्क एवं सहयोग राशि
2.1 पुत्र–पुत्री विवाह योजना
आयु सीमा सदस्यता शुल्क सहयोग राशि
11 से 15 वर्ष ₹201.0/- ₹100/-
16 से 18 वर्ष ₹301.0/- ₹200/-
18 वर्ष से अधिक ₹501.0/- ₹300/-
योजना संबंधी शर्तें
1. इस योजना का लाभ सदस्यता की तिथि से 6 माह बाद निर्धारित नियमों के अनुसार प्राप्त होगा।
2. यदि सदस्यता के 6 माह पूर्ण होने से पहले विवाह होता है, तो पात्रता का निर्णय संस्था के लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।
3. विवाह सहायता राशि एवं अन्य लाभ संस्था की स्वीकृत योजना, पात्रता तथा सत्यापन के अधीन होंगे।
4. सदस्यता शुल्क एवं सहयोग राशि संबंधित आयु श्रेणी के अनुसार लागू होगी।
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2.2 मायरा योजना
आयु सीमा सदस्यता शुल्क सहयोग राशि
11 से 15 वर्ष ₹201.0/- ₹200/-
16 से 18 वर्ष ₹301.0/- ₹300/-
18 वर्ष से अधिक ₹501.0/- ₹500/-
योजना संबंधी शर्तें
1. इस योजना का लाभ सदस्यता की तिथि से 6 माह बाद निर्धारित नियमों के अनुसार प्राप्त होगा।
2. यदि सदस्यता के 6 माह पूर्ण होने से पहले माया योजना से संबंधित पात्रता की स्थिति उत्पन्न होती है, तो निर्णय संस्था के लागू नियमों के अनुसार होगा।
3. सदस्यता एवं सहयोग राशि आयु श्रेणी के अनुसार लागू होगी।
4. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ एवं सत्यापन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य हो सकता है।
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2.3 सुरक्षा सहयोग योजना
आयु सीमा सदस्यता शुल्क सहयोग राशि
50 से 60 वर्ष ₹301.0/- ₹200/-
61 से 70 वर्ष ₹501.0/- ₹200/-
70 वर्ष से अधिक ₹11,00/- ₹200/-
योजना संबंधी शर्तें
1. इस योजना का लाभ सदस्यता की तिथि से 6 माह बाद निर्धारित नियमों के अनुसार प्राप्त होगा।
2. सदस्य की मृत्यु सदस्यता के 12 माह के भीतर होने की स्थिति में लाभ का निर्णय लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।
3. सदस्यता के 12 माह बाद मृत्यु होने पर सुरक्षा सहायता की पात्रता संस्था के नियमों एवं सत्यापन के अनुसार निर्धारित होगी।
4. सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।
नोट: उपरोक्त तालिकाओं में दर्शाई गई राशि संस्था के आधिकारिक रिकॉर्ड एवं वर्तमान स्वीकृत नियमों से सत्यापित की जानी चाहिए।
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3. सदस्यता एवं पंजीकरण
1. योजना में शामिल होने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सदस्यता हेतु आवेदन करना होगा।
2. सदस्यता शुल्क योजना में निर्धारित आयु एवं श्रेणी के अनुसार लागू होगा।
3. सदस्यता तभी मान्य मानी जाएगी जब आवेदन, आवश्यक दस्तावेज़ एवं निर्धारित शुल्क की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए।
4. केवल शुल्क का भुगतान कर देना योजना के अंतिम लाभ अथवा पात्रता की गारंटी नहीं देता।
5. सदस्य को अपना सदस्यता क्रमांक, आवेदन संख्या एवं भुगतान रसीद सुरक्षित रखनी होगी।
6. संस्था द्वारा आवश्यक सत्यापन एवं स्वीकृति प्रक्रिया पूरी होने के बाद सदस्यता की स्थिति निर्धारित की जाएगी।
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4. पात्रता अवधि
1. योजना का लाभ सदस्यता की तिथि से निर्धारित पात्रता अवधि पूर्ण होने के बाद ही उपलब्ध होगा।
2. वेबसाइट अथवा योजना संबंधी जानकारी में पात्रता अवधि 6 माह दर्शाई गई है।
3. पात्रता की गणना संस्था के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज सदस्यता तिथि के आधार पर की जाएगी।
4. विवाह अथवा अन्य लाभ से संबंधित घटना पात्रता अवधि से पहले होने पर निर्णय संस्था के लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा।
5. सदस्य को पात्रता से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज़ एवं प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे।
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5. विवाह सहायता
1. पात्र सदस्य के पुत्र अथवा पुत्री के विवाह पर योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार विवाह सहायता प्रदान की जा सकती है।
2. योजना संबंधी जानकारी में विवाह सहायता राशि ₹51,000/- दर्शाई गई है।
3. यह राशि केवल पात्रता, दस्तावेज़ सत्यापन एवं संस्था की स्वीकृति के अधीन होगी।
4. सहायता प्राप्त करने के लिए विवाह संबंधी प्रमाण एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. सहायता राशि का भुगतान आवेदन की जांच एवं पात्रता सत्यापन पूर्ण होने के बाद किया जाएगा।
6. किसी भी आवेदन की स्वीकृति दस्तावेज़ों की सत्यता एवं योजना की पात्रता पर निर्भर करेगी।
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6. आवश्यक दस्तावेज़
आवेदक को आवेदन के समय संस्था द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
आवश्यक दस्तावेज़ों में निम्न शामिल हो सकते हैं:
1. सदस्य का पहचान प्रमाण।
2. सदस्य का पता प्रमाण।
3. पुत्र अथवा पुत्री का पहचान प्रमाण।
4. विवाह संबंधी दस्तावेज़।
5. बैंक खाते का विवरण।
6. सदस्य का फोटो।
7. वारिसदार अथवा नामांकित व्यक्ति का विवरण।
8. संस्था द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज़।
सभी दस्तावेज़ स्पष्ट, सही, वैध एवं पढ़ने योग्य होने चाहिए।
संस्था आवश्यकता पड़ने पर मूल दस्तावेज़ अथवा अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।
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7. गलत जानकारी एवं फर्जी दस्तावेज़
1. यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत, अपूर्ण, भ्रामक अथवा फर्जी पाई जाती है, तो संस्था आवेदन निरस्त कर सकती है।
2. फर्जी अथवा गलत दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में सदस्यता अथवा योजना का लाभ रद्द किया जा सकता है।
3. ऐसी स्थिति में संस्था लागू कानून एवं अपने स्वीकृत नियमों के अनुसार निर्णय लेगी।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
5. गलत जानकारी के कारण होने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए संस्था के लागू नियम प्रभावी होंगे।
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8. ऑनलाइन आवेदन
1. आवेदक को आवेदन पत्र में सभी जानकारी सावधानीपूर्वक एवं सही-सही भरनी होगी।
2. आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की जांच करना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
3. आवेदन जमा होने के बाद किसी जानकारी में संशोधन संस्था की अनुमति एवं उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकेगा।
4. आवेदन संख्या एवं रसीद को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
5. संस्था आवश्यकता पड़ने पर आवेदन में दिए गए विवरणों का सत्यापन कर सकती है।
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9. ऑनलाइन भुगतान
1. योजना से संबंधित निर्धारित शुल्क का भुगतान उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान माध्यम से किया जा सकता है।
2. सफल भुगतान के बाद प्राप्त रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए।
3. तकनीकी कारणों से भुगतान की स्थिति स्पष्ट न होने पर दोबारा भुगतान करने से पहले भुगतान की स्थिति की जांच करनी चाहिए।
4. भुगतान संबंधी विवाद के लिए रसीद एवं लेन-देन संख्या उपलब्ध कराना आवश्यक हो सकता है।
5. भुगतान की अंतिम स्थिति संस्था अथवा संबंधित भुगतान माध्यम के रिकॉर्ड के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
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10. सहयोग राशि
1. योजना में निर्धारित सहयोग राशि संबंधित आयु श्रेणी एवं कार्यक्रम के अनुसार लागू होगी।
2. पुत्र–पुत्री विवाह योजना में सहयोग राशि निर्धारित तालिका के अनुसार होगी।
3. वेबसाइट अथवा अन्य सामग्री में प्रदर्शित सहयोग राशि की अंतिम लागूता संस्था के आधिकारिक रिकॉर्ड से सत्यापित की जाएगी।
4. किसी कार्यक्रम के लिए लागू सहयोग राशि संबंधित कार्यक्रम की शर्तों के अनुसार निर्धारित होगी।
5. संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क एवं सहयोग राशि में परिवर्तन होने पर आधिकारिक सूचना जारी की जा सकती है।
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11. आवेदन की जांच
1. प्रत्येक आवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध जानकारी एवं दस्तावेज़ों के आधार पर जांचा जा सकता है।
2. संस्था आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज़ अथवा जानकारी मांग सकती है।
3. दस्तावेज़ों की जांच पूरी होने तक आवेदन की स्थिति लंबित रखी जा सकती है।
4. केवल ऑनलाइन आवेदन जमा होने से सहायता राशि का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होता।
5. आवेदन की स्वीकृति संस्था की जांच एवं पात्रता सत्यापन पर निर्भर करेगी।
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12. आवेदन निरस्त करने का अधिकार
संस्था निम्न परिस्थितियों में आवेदन निरस्त कर सकती है:
1. पात्रता पूरी न होने पर।
2. गलत या अधूरी जानकारी मिलने पर।
3. आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध न कराने पर।
4. दस्तावेज़ों में असंगति पाए जाने पर।
5. फर्जी दस्तावेज़ पाए जाने पर।
6. योजना के किसी अन्य लागू नियम का उल्लंघन होने पर।
7. आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी न होने पर।
आवेदन निरस्त करने का निर्णय संस्था के लागू नियमों एवं उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर लिया जाएगा।
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13. सदस्य की जिम्मेदारी
सदस्य यह सुनिश्चित करेगा कि:
1. उसके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है।
2. मोबाइल नंबर एवं संपर्क विवरण सही हैं।
3. बैंक विवरण सही हैं।
4. आवश्यक दस्तावेज़ वैध हैं।
5. सदस्यता एवं आवेदन से संबंधित रसीदें सुरक्षित रखी गई हैं।
6. विवाह एवं पात्रता से संबंधित जानकारी संस्था को समय पर उपलब्ध कराई गई है।
7. संस्था द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ समय पर प्रस्तुत किए गए हैं।
8. संपर्क विवरण में बदलाव होने पर संस्था को सूचित किया गया है।
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14. सदस्यता एवं लाभ का हस्तांतरण
1. योजना के अंतर्गत प्राप्त सदस्यता अथवा योजना का लाभ किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने की अनुमति स्वतः नहीं होगी।
2. किसी भी प्रकार का हस्तांतरण संस्था के लिखित नियमों के अनुसार ही किया जा सकेगा।
3. वारिसदार अथवा नामांकित व्यक्ति से संबंधित निर्णय संस्था के लागू नियमों एवं आवश्यक दस्तावेज़ों के आधार पर लिया जाएगा।
4. सदस्यता अथवा लाभ के हस्तांतरण के लिए संस्था की स्वीकृति आवश्यक हो सकती है।
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15. वेबसाइट एवं तकनीकी समस्या
1. वेबसाइट, भुगतान प्रणाली, सर्वर, इंटरनेट, तकनीकी खराबी या अन्य अप्रत्याशित कारणों से ऑनलाइन सेवाओं में अस्थायी बाधा आ सकती है।
2. ऐसी स्थिति में संस्था उपलब्ध तकनीकी माध्यमों के अनुसार समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी।
3. भुगतान अथवा आवेदन की स्थिति प्रभावित होने पर सदस्य को संबंधित प्रमाण के साथ संस्था से संपर्क करना चाहिए।
4. तकनीकी समस्या के कारण उत्पन्न स्थिति का समाधान उपलब्ध रिकॉर्ड एवं लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
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16. वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी
1. वेबसाइट पर प्रदर्शित योजना संबंधी जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है।
2. योजना की अंतिम पात्रता एवं लाभ संस्था के आधिकारिक रिकॉर्ड और लागू नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।
3. वेबसाइट, पोस्टर अथवा अन्य प्रचार सामग्री में दी गई जानकारी को संस्था के वर्तमान आधिकारिक नियमों से सत्यापित किया जाना चाहिए।
4. किसी भी विरोधाभास की स्थिति में संस्था से लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है।
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17. नियमों में परिवर्तन
1. श्री जेतेश्वर फाउंडेशन आवश्यकता के अनुसार योजना के नियम, पात्रता, शुल्क, प्रक्रिया अथवा अन्य शर्तों में परिवर्तन कर सकता है।
2. ऐसे परिवर्तन वेबसाइट अथवा संस्था द्वारा निर्धारित आधिकारिक माध्यम से प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3. प्रत्येक परिवर्तन की प्रभावी तिथि संस्था द्वारा जारी सूचना में स्पष्ट की जाएगी।
4. पूर्व में स्वीकृत मामलों पर परिवर्तन का प्रभाव लागू नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
5. सदस्यों को नियमों में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी आधिकारिक माध्यम से दी जा सकती है।
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18. व्यक्तिगत जानकारी एवं दस्तावेज़ों की गोपनीयता
1. आवेदन के दौरान उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत जानकारी एवं दस्तावेज़ों का उपयोग आवेदन की जांच, सदस्यता प्रबंधन, भुगतान, संपर्क तथा योजना से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जा सकता है।
2. संस्था जानकारी का प्रबंधन लागू कानूनों एवं अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार करेगी।
3. सदस्य द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों का उपयोग संबंधित योजना की प्रशासनिक एवं सत्यापन प्रक्रिया के लिए किया जा सकता है।
4. संस्था आवश्यक सुरक्षा उपायों के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी का प्रबंधन करने का प्रयास करेगी।
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19. संपर्क एवं शिकायत
योजना से संबंधित सहायता अथवा आवेदन संबंधी समस्या के लिए संस्था के आधिकारिक संपर्क माध्यम का उपयोग करें।
श्री जेतेश्वर फाउंडेशन
संपर्क सूत्र: support@shrijeteshwar.com
शिकायत अथवा सहायता के लिए सदस्यता क्रमांक, आवेदन संख्या, भुगतान रसीद एवं संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध कराना उपयोगी होगा।
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20. नियमों की स्वीकृति
वेबसाइट पर आवेदन जमा करके एवं निर्धारित प्रक्रिया पूरी करके आवेदक यह स्वीकार करता है कि:
1. उसने योजना की नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं।
2. उसने उपलब्ध शर्तों को समझ लिया है।
3. उसके द्वारा दी गई जानकारी सही एवं सत्य है।
4. वह संस्था द्वारा निर्धारित पात्रता एवं सत्यापन प्रक्रिया का पालन करेगा।
5. योजना का लाभ केवल लागू नियमों एवं पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर ही प्राप्त होगा।
सदस्यता आवेदन एवं योजना का लाभ संस्था की निर्धारित प्रक्रिया, दस्तावेज़ सत्यापन तथा लागू नियमों के अधीन होगा।
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श्री जेतेश्वर फाउंडेशन
पुत्र–पुत्री विवाह योजना
प्रभावी तिथि: 21-09-2026
अंतिम अपडेट: 21-09-2026
अंतिम अपडेट: 25/09/2026